चित्तौड़गढ़ । जिला मजिस्ट्रेट के.के. शर्मा के एक आदेश के तहत पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2020 के दौरान चित्तौड़गढ़ जिला क्षेत्र (नगर परिषद/नगर पालिकाओं की सीमा क्षेत्रों के अतिरिक्त) में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने, सभी वर्गों के मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त करने तथा किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करने, विभिन्न वर्गों समुदायों राजनीतिक दलों के व्यक्तियों व कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की संभावनाओं को नियंत्रित करने की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि चित्तौड़गढ़ जिला क्षेत्र (नगर परिषद/नगर पालिकाओं की सीमा क्षेत्रों के अतिरिक्त) में अधिवासित अथवा विद्यमान शस्त्र धारक एवं शस्त्र लाइसेंस धारक चाहे उनके शस्त्र लाइसेंस इस जिला क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा राज्य के अन्य जिलों अथवा देश के किसी भी क्षेत्र के संबंधित प्राधिकारी से शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया हो। उन अनुज्ञा पत्र धारी व्यक्तियों के शस्त्र चुनाव कार्य संपन्न होने तक तत्काल प्रभाव से संबंधित अथवा निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को जमा करवाएं।