राजसमन्द (राव दिलीप सिंह) जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर जिले की राजस्व सीमा में धातु निर्मित मांजे जिसमें पक्का धागा, नायलोन, प्लास्टिक मांजा, चायनिज मांजे जो कि सिंथेटिक या टोक्सीक मेटेरियल यथा आईरन पाउडर, ग्लास पाउडर का बना हो उसकी थोक व खुदरा बिक्री तथा उपयोग पर रोक के आदेश दिए है।
आदेशों के तहत जिले में लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन को बाधारहित बनाएं रखने के लिये तथा पक्षियों को बचाने के लिये निषेध मांजे की किसी भी प्रकार की भण्डारण, विक्रय, परिवहन तथा उपयोग करने पर उसके विरुद्ध यथा प्रचलित सम्यक कानुन के तहत कार्यवाही की जाएगी। आदेश पक्षियों को नुकसान होने से बचाने के लिये प्रातः 6 से 8 बजे एवं सांय 5 बजे से 7 बजे तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लघंन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित किया जाएगा।